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Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्‍याय योजना

rggbkmny योजना के अंतर्गत मजदूर को लाभ- 6000  ₹ रूपए सालाना।

rggbkmny योजना के लाभार्थी - 10 लाख भूमिहीन ग्रामीण मजदूर।

rggbkmny योजना क्रियान्‍वयन विभाग - छग राजस्‍व एवं प्रबंधन विभाग

rggbkmny शामिल मजदूर वर्ग- चरवाहा, लोहार, बढ़ई, नाई , धोबी,पुरोहित बढ़ई, वनोपज संग्राहक एवं अन्‍य पात्र वर्ग।

rggbkmny रजिस्‍ट्रेशन प्रारंभ तारिख- 1 सितम्‍बर 2021

rggbkmny अंतिम तारिख रजिस्‍ट्रेशन करने हेतु- 30 नवम्‍बर 2021

rggbkmny रजिस्‍ट्रेशन लिंक -rggbkmny.cg.nic.in

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rggbkmny रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड,
  • बैंक पासबुक फोटो कापी
  • मोबाइल नंम्‍बर

rggbkmny जमा करने का स्‍थान-

  • सचिव,
  • ग्राम पंचायत कार्यालय

rggbkmny लाभार्थी की भूमिहीनता की पहचान हेतु- भुईया bhuiya record b1 एव खसरा रिकार्ड से ।

rggbkmny रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया- नीचे लिंक में जाके अपनी जानकारी भरकर प्राप्‍त प्रिंट आउट को ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा और योजना का लाभ दिया जाएगा।

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rggbkmny portal पंजीयन विवरण

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अधिकारिक पोर्टल में पंजीयन का विवरण पाने के लिए नीचे दिये गए दस्‍तावेज के किसी भी एक से आसानी से इंटर करने पर क्र., आवेदन का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, का विवरण मिलेगा। 

पंजीयन विवरण खोजें

  • पंजीयन आई डी के द्वारा
  • नाम के अंश से
  • आधार नंबर के द्वारा
  • मोबाइल नंबर के आधार पर

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cg jansampark vibhag छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के अनुसार - राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया हैं।  

''प्रति परिवार सालाना 6000रुपए का मिलेगा अनुदान, पात्र परिवारों के मुखिया का पंजीयन 01सितंबर से प्रांरभ हो गया  हैं।'' 

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करने तथा उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शुरु की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 ₹ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने संबंधित विभागों को शासन की मंशा अनुसार कार्य करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। राज्य में खरीफ सत्र में ही कृषि मजदूरी के लिए पर्याप्त अवसर रहता है, किन्तु इनमें कई भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। रबी सत्र में फसल क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण कृषि मजदूरी के लिए अवसर भी कम हो जाते हैं।   

Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana के अंतर्गत कृषि मजदूर कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं। इसमें से भूमिहीन कृषि मजदूर को अन्य की अपेक्षा रोजगार के कम अवसर ग्राम स्तर पर उपलब्ध होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा ऐसे वर्ग को संबल प्रदाय करने की दृष्टि से "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" शुरू की जा रही है। इसमें ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे - पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि, कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी।

            ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ ‘‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana portal  पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में Rajiv Gandhi Gramin Bhoomihin Krishi Majdoor Nyay Yojana portal आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन  rggbkmny .cg. nic.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल में पंजीयन का कार्य 01 सितम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक किया जायेगा। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में bhuiya record के आधार पर ग्रामवार B-1 तथा khasara की photocopy चस्पा की जायेगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट को सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।



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